राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
यह लगातार चौथा साल है जब बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिजली कंपनी ने बिजली की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से संबंधित याचिका राज्य विद्युत विनियामक आयोग को दी थी।
आयोग ने सुनवाई के बाद सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनुदान रहित बिजली की दर में दो फीसद कमी का फैसला लिया है। विनियामक आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा व परशुराम सिंह यादव ने गुरुवार को अपना निर्णय प्रेस की मौजूदगी में सुनाया।
वितरण कंपनियों के सरप्लस के आधार पर नहीं हुई बढ़ोतरी
विनियामक आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि बिजली वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ में 3.03 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने यह निर्णय लिया कि वितरण कंपनियों के राजस्व अधिशेष (सरप्लस) को ध्यान में रख इसे अस्वीकृत कर दिया गया। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में कमी किए जाने का फैसला लिया गया है।
स्ट्रीट लाइट की बिजली दर कम हुई
मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित बिजली शुल्क में भी बड़ी कमी की गयी है। अभी यह 7500 रुपए प्रति किलोवाट, प्रतिमाह है। इसे घटाकर 4250 रुपए कर दिया गया है।
ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान को ले कोई सीलिंग नहीं
वर्तमान में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बिजली भुगतान पर बिल की राशि का एक प्रतिशत छूट के रूप में दिया जाता है। बिजली कंपनी ने नियामक आयोग को इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय
किसानों को अब फसल कटाई के चक्र के अनुसार बिजली बिल
ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 70 की गयी
मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित शुल्क को वर्तमान के 7500 रुपए प्रति किलोवाट, प्रतिमाह से घटाकर 4250 रुपए किया गया
बिजली दरों में बदलाव
कुटीर ज्योति कनेक्शन की दर 7.90 रुपए प्रति यूनिट को घटाकर 7.42 रुपए किया गया
डीएस-1 श्रेणी के ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 7.42 रुपए
डीएस-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं को 7.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 7.42 रुपए
ग्रामीण क्षेत्र के एनडीएस -1 ग्रामीण (मीटर वाले) उपभोक्ताओं के लिए 8.29 प्रति यूनिट की जगह 7.79 प्रति यूनिट
एनडीएस-2 के उपभोक्ताओं को 8.23 रुपए प्रति यूनिट की जगह 7.73 रुपए प्रति यूनिट राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह लगातार चौथा साल है जब बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिजली कंपनी ने बिजली की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से संबंधित याचिका राज्य विद्युत विनियामक आयोग को दी थी। आयोग ने सुनवाई के बाद सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनुदान रहित बिजली की दर में दो फीसद कमी का फैसला लिया है।
विनियामक आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा व परशुराम सिंह यादव ने गुरुवार को अपना निर्णय प्रेस की मौजूदगी में सुनाया। वितरण कंपनियों के सरप्लस के आधार पर नहीं हुई बढ़ोतरी विनियामक आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि बिजली वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ में 3.03 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने यह निर्णय लिया कि वितरण कंपनियों के राजस्व अधिशेष (सरप्लस) को ध्यान में रख इसे अस्वीकृत कर दिया गया। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में कमी किए जाने का फैसला लिया गया है। स्ट्रीट लाइट की बिजली दर कम हुई मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित बिजली शुल्क में भी बड़ी कमी की गयी है। अभी यह 7500 रुपए प्रति किलोवाट, प्रतिमाह है। इसे घटाकर 4250 रुपए कर दिया गया है। ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान को ले कोई सीलिंग नहीं वर्तमान में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बिजली भुगतान पर बिल की राशि का एक प्रतिशत छूट के रूप में दिया जाता है। बिजली कंपनी ने नियामक आयोग को इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय किसानों को अब फसल कटाई के चक्र के अनुसार बिजली बिल ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 70 की गयी मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित शुल्क को वर्तमान के 7500 रुपए प्रति किलोवाट, प्रतिमाह से घटाकर 4250 रुपए किया गया बिजली दरों में बदलाव कुटीर ज्योति कनेक्शन की दर 7.90 रुपए प्रति यूनिट को घटाकर 7.42 रुपए किया गया डीएस-1 श्रेणी के ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 7.42 रुपए डीएस-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं को 7.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 7.42 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के एनडीएस -1 ग्रामीण (मीटर वाले) उपभोक्ताओं के लिए 8.29 प्रति यूनिट की जगह 7.79 प्रति यूनिट एनडीएस-2 के उपभोक्ताओं को 8.23 रुपए प्रति यूनिट की जगह 7.73 रुपए प्रति यूनिट
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