आज ईपीएफओ जनसंपर्क पदाधिकारी रविकांत सिन्हा ने ईपीएफओ का ई नॉमीनेशन के लिए व्यापक जानकारी दी,
ईपीएफओं के सदस्यों के ई नॉमीनेशन के लिए विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है। ई नॉमिनेशन नहीं होने से अंशदाताओं के पेंशन एवं मृत्यु प्रकरणों के निपटान में परेशानी होती है। विभाग ने सभी नियोक्ताओं को सभी सम्वाद माध्यमों से उनके कर्मचारियों के शत प्रतिशत नॉमिनेशन के निर्देश दिए हैं।
क्यों जरूरी है ई नॉमिनेशन
सभी कर्मचारियों के लिए ई नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य होता है और यह नियोक्ता कि जिम्मेदारी होती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारी के न रहने पर उनके आश्रितों को पीएफ पेंशन देयकों के भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े। कोविड काल में अनके मृतः कर्मचारियों के आश्रितों को इसी कारण परेशानियों से जुझना पड़ा था। रिटायन होने वाले कर्मचारियों को भी ई नॉमिनेशन के बिना प्रकरण का निपटान नहीं ही पाता।
ऐसे करें ई नॉमिनेशन
→ ईपीएफओ पोर्टल में सर्विसेज सेक्शन में फॉर इम्पलाईज पर क्लिक करें।
> अब मेम्बन यूएएन / ऑनलाईन सर्विस (ओसीएस / ओटीसीपी) पर क्लिक करें। > अगर मेम्बर पोर्टल जनरेट न हो तो पहले मेम्बर पोर्टल जनरेट करें।
→ यूएएन नम्बर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
> प्रोफाईल पर क्लिक कर सदस्य अपना फोटो और अन्य जानकारी > मेम्बर पोर्टल पर मेनेज पर ई नॉमिनेशन सिलेक्ट करें।
> इसके बाद फेमिली डिक्लेरशन पर यस या नो पर क्लिक करें।
अपडेट करें।
एड फेमिली डिटेल्स पर क्लिक करें और सम्बन्धित का आधार नम्बर अन्य डिटेल और फोटो के साथ एड करें फेमिली में एक से अधिक सदस्य हैं तो एड रो पर क्लिक करें और इसी प्रक्रिया को दोहराएं।
> पूरे परिवार को डिटेल अपडेट करने के बाद सेवा फेमिली डिटेल पर क्लिक करें। > इसके बाद किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत देना उसे अपडेट करें।
> इसके बाद सेवा ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
> इसके बाद आधार यानि UIAD की वेबसाईट से सदस्य का आधार नम्बर डालकर वर्चुअल आई डी जनरेट करें। जो सदस्य के आधार में रजिस्टर्ड मोबाईल पर एसएमएस के जरिए आएगी।
→ इसके बाद अगले मेम्बर पोर्टल पर ई-साईन पर क्लिक करें।
> अगले स्टेप पर आधार से जो वर्चुअल आई डी डालकर ओटीपी जनरेट पर क्लिक करें। पुनः आधार से लिंक मोबाईल पर 6 अंकों की ओटीपी आएगी। ओटीपी को निर्धारित स्पेस पर डालकर सबमिट करें।
→ सक्सेसफुल सबमिशन पर ई नॉमिनेशन कम्पलीट हो जाएगा और सदस्य ई नॉमिनेशन की पीडीएफ फाईल डाउनलोड कर सकता है।
> ई नॉमिनेशन में सदस्य को कोई दस्तावेज नियोक्ता या पीएफ ऑफिस में नहीं भेजना है। और न ही नियोक्ता से डिजीटली एप्रूव करवाना है।
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