पटना. कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में सरकार ने शिक्षण संस्थानों से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं. ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए वैसे यात्री जो प्रभावित देशों से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन रखने का भी निर्देश दिया गया है.
राज्य सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम लगातार जारी रखें. शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने से संबंधित कोविड-19 की जानकारी बच्चों को दी जाएगी, साथ ही उनके माध्यम से अभिभावक को भी जागरूक किया जा सकेगा. कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत होंगे.
सरकार ने सभी सिनेमा हॉल और जिम 50% उपस्थिति के साथ ही खोलने का निर्देश दिया है और वहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन में किसी भी हालत में खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी साथ ही सार्वजनिक परिवहन में और निजी वाहनों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा नहीं पहने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग को लगातार जांच में वृद्धि करने के साथ-साथ रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और राज्य की सीमा से लगने वाले जिलों में विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया है.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रत्येक दिन दो लाख से अधिक जांच करने का निर्देश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है. अस्पतालों की व्यवस्था विशेषकर ऑक्सीजन एवं आईसीयू की उपलब्धता की समीक्षा करने और प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार रखने के भी आदेश दिए गए हैं. बिहार के सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक और सिविल सर्जन को ओमिक्रोन के संक्रमण के प्रसार की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा की तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है. सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने पर सभी जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 15 से 60 आईपीसी की धारा 188 के प्रधान के अंतर्गत कार्रवाई करने का का निर्देश दिया गया है.
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