पटना:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, द्वारा सदस्यों के लिए ई-नामांकन हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि अंशदाताओं के निधन अथवा अन्य किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अंशदाताओं/नामितों को उनके पेंशन एवं अन्य प्रकरणों के निपटान में परेशानी न हो तथा वे ऑनलाईन माध्यम से दावा फाईल कर सकें। इसके लिए सभी नियोक्ताओं को विभाग द्वारा निदेश जारी किया गया है कि वे अपने सदस्यों का शत प्रतिशत नामांकन करायेँ। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952 के प्राबधानों के तहत सभी कर्मचारियों के लिए ई- नामिनेशन करवाना अनिवार्य होता है। कोविड काल में जिन मृत कर्मचारियों का नामांकन नहीं हुआ था उनके आश्रितों को इसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को ऑनलाईन पेंशन आवेदन करने के लिए भी ई-नामांकन आवश्यक है।ई-नामिनेशन के लिए कुछेक तरीके बताए गए है जिनके द्वारा सुविधापूर्वक नामांकन किया जा सकता है:-
- कर्मचारी भविष्य निधि के पोर्टल मे सर्विसेज सेक्शन मे कर्मचारियों के लिए पर क्लिक करें।
- अब मेम्बर यू ए एन /ऑनलाईन सर्विस पर क्लिक करें।
- अगर मेंबर पोर्टल जेनरेट न हो तो पहले मेम्बर पोर्टल जेनरेट करें।
- उपलब्ध यू ए एन एवं पासवर्ड डालकर लोग-ईन करे।
- मेम्बर पोर्टल पर क्लिक कर सदस्य अपना फोटो व अन्य जानकारी उपलब्ध कराएं अथवा अद्यतन करें।
- मेम्बर पोर्टल पर मैनेज पर ई-नॉमिनेशन सेलेक्ट करे।
- इसके बाद पारिवारिक विवरणी संबंधी घोषणा पर हाँ अथवा ना पर क्लिक करें।
- यदि पारिवारिक विवरणी मे किसी का नाम जोड़ना है तो एड पर क्लिक करते हुये संबन्धित का आधार न. व अन्य विवरण देते हुये फोटो के साथ एड पर क्लिक करे। यदि दो और उससे ज्यादा सदस्यों को जोड़ना है तो इसी प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। पूरे परिवार का विवरण अपडेट करने के बाद सर्विस के तहत फेमिली डिटेल पर क्लिक करना है।
- किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत देना है उसे अपडेट करें। इसके बाद सर्विस के तहत ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करे।
- ओटीपी जेनरेट करने के लिये ई-साईन पर क्लिक करते हुये आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर भेजा गया ओटीपी जमा करना है। इसतरह से आप अपने ई- नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कराते हुये ईपीएफओ के साथ नामांकन पंजीकृत कर सकते है। ई नामांकन के बाद नियोकता अथवा पूरवा नियोक्ता को कोई दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता नहीं है अथवा नियोक्ता से कोई भी दस्तावेज़ डिजिटली अनुमोदित कराने की जरूरत है।
इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय पर अथवा https://unifiedportal-emp.epfindia..gov.in/epfo/ पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
प्रेस विज्ञप्ति
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, द्वारा सदस्यों के लिए ई-नामांकन हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि अंशदाताओं के निधन अथवा अन्य किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अंशदाताओं/नामितों को उनके पेंशन एवं अन्य प्रकरणों के निपटान में परेशानी न हो तथा वे ऑनलाईन माध्यम से दावा फाईल कर सकें। इसके लिए सभी नियोक्ताओं को विभाग द्वारा निदेश जारी किया गया है कि वे अपने सदस्यों का शत प्रतिशत नामांकन करायेँ। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952 के प्राबधानों के तहत सभी कर्मचारियों के लिए ई- नामिनेशन करवाना अनिवार्य होता है। कोविड काल में जिन मृत कर्मचारियों का नामांकन नहीं हुआ था उनके आश्रितों को इसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को ऑनलाईन पेंशन आवेदन करने के लिए भी ई-नामांकन आवश्यक है।ई-नामिनेशन के लिए कुछेक तरीके बताए गए है जिनके द्वारा सुविधापूर्वक नामांकन किया जा सकता है:-
ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा करें।
ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा करने के चरण:-
स्टेप-1 ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं कर्मचारियों के लिए सेवा पर क्लिक करें।
सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसी/ओटीसीपी)
स्टेप-2 यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें
स्टेप-3 मैनेज टैब के तहत ई-नॉमिनेशन चुनें।
चरण-4 विवरण प्रस्तुत करें। स्क्रीन पर टैब दिखाई देगा। सेव पर क्लिक करें
चरण-5 परिवार घोषणा को अद्यतन करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।
चरण -6 परिवार विवरण जोड़ें पर क्लिक करें (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा
सकते हैं)
चरण -7 शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए नामांकन विवरण पर क्लिक करें।सेव
ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
स्टेप- 8 ओटीपी जनरेट करने के लिए ई- साइन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल
नंबर पर भेजा गया ओटीपी जमा करें।
ई-नामांकन अब ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है,
ई-नामांकन के बाद, नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता को कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है।
इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय पर अथवा https://unifiedportal-emp.epfindia..gov.in/epfo/ पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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