केवल गुजराती ठग हो सकते हैं”, कहकर बुरे फंसे तेजस्वी, अहमदाबाद की कोर्ट करेगी मामले की जांच

38 0

सामाजिक कार्यकर्ता एवं कारोबारी हरेश मेहता (63) ने भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि से जुड़ी) के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता के खिलाफ शिकायत दाखिल की है।

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि वह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की जांच करेगी और इसके तहत 20 मई को गवाहों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। तेजस्वी यादव की ‘गुजरातियों’ को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी को लेकर यहां की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की गई थी। तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था कि ‘‘केवल गुजराती ठग हो सकते हैं।”

धारा 202 के तहत जांच करेगी कोर्ट
सामाजिक कार्यकर्ता एवं कारोबारी हरेश मेहता (63) ने भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि से जुड़ी) के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता के खिलाफ शिकायत दाखिल की है। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी.जे. परमार की अदालत राजद नेता को समन जारी करने का फैसला करने से पहले सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 202 के तहत उनके खिलाफ जांच करेगी। सीआरपीसी की धारा 202 आरोपी के खिलाफ सामग्री के आधार पर समन जारी करने के उद्देश्य से जांच से संबंधित है। मेहता के वकील पी. आर. पटेल ने कहा कि अदालत सीडी और पेन ड्राइव में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रामाणिकता की जांच करेगी। उनमें (सीडी और पेन ड्राइव में) शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यादव की कथित टिप्पणी है।

20 मई को होगी सुनवाई
पटेल ने कहा कि यह मामले की 20 मई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान उन लोगों से भी पूछताछ करेगी, जिन्होंने उक्त टिप्पणी को सुना था। मेहता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दाखिल की थी और 21 मार्च को पटना में मीडिया से बातचीत में यादव द्वारा दिये गए बयान का सबूत पेश किया था। यादव ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जाएगा। अगर वे एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) या बैंकों का पैसा लेकर भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा?”

शिकायत में कहा गया है कि मीडिया के समक्ष दिए गए बयान में पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा गया है, जो सभी गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि करता है और उन्हें अपमानित करता है। एक अन्य मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है और उन्हें 23 मई को पेश होने के लिए कहा गया है। गुजरात विश्वविद्यालय ने संस्थान पर उनकी टिप्पणी को लेकर यह मामला दायर किया था। गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिये गये उच्च न्यायालय के एक फैसले के बारे में उनके मीडिया बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ‘आप’ के दो नेताओं के खिलाफ मामला दायर किया था।

Related Post

पत्रकार हत्याकांड पर बोले ललन सिंह- जो हत्यारे हैं, वह जल्द पकड़े जाएंगे…

Posted by - अगस्त 18, 2023 0
अररिया में पत्रकार की हत्या को लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने कहा कि जो हत्यारे हैं,…

मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखेंगे राष्ट्रपति और PM नरेंद्र मोदी, 1000 पेटी भेजी जाएंगी दिल्ली

Posted by - मई 18, 2023 0
दरअसल, हर वर्ष मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। इसके लिए बागान से…

तेजस्वी ने बिजली संकट को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, जेडीयू का पलटवार- जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें

Posted by - अक्टूबर 9, 2021 0
भारत इस समय अभूतपूर्व बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। वजह है कोयले की कमी। कोयले से चलने वाले…

RJD ने पोस्टर लगाकर तेजस्वी को बताया बिहार का भावी मुख्यमंत्री, CM नीतीश की बढ़ा दी टेंशन?

Posted by - नवम्बर 5, 2023 0
पटना: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती…
Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
WhatsApp