झारखंड में कोरना संक्रमण की स्थिति खतरनाक स्थिति तक पहुंचते जा रही है। इस हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य विभाग दोनों गंभीर हो गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कई विभागों से सुझाव मांगे हैं। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन को पत्र लिखकर राज्य में 15 जनवरी तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर बयान जारी कर बताया है कि सरकार कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है। इस संबंध में विभागों से सुझाव मिलने के बाद सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। बैठक में सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए जनहित में फैसला लिया जाएगा।
इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें दूसरी लहर के अनुभवों का हवाला देते हुए कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए 15 जनवरी तक जन गतिविधियों (पब्लिक मूवमेंट्स) पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि आवश्यक दुकानों को छूट देते हुए जनहित में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। बता दें कि तीन दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ राज्य सरकार के आलाधिकारियों की हुई बैठक में भी राज्य में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पाबंदी पर चर्चा हुई थी।
अफवाह से बचें और सतर्क रहें : सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि लॉकडाउन को लेकर किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने मास्क के बिना घरों से बाहर नहीं निकलने, बच्चों व बुजुर्गों पर विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
सिफारिश में क्या
गैर जरूरी सामान की दुकानें सप्ताह में एक दिन बीच कर ही खोले जाएं
दुकानें हर हाल में शाम 5 बजे बंद कर दिए जाए। रविववार को रहे बंदी
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहें बंद, ऑनलाइन क्लास ही चले
रेस्टोरेंट भी अगले आदेश तक बंद रहें, सिर्फ होम डिलिवरी ही की जाए
मेला पर रोक रहे, कोविड प्रोटोकॉल के साथ हाट बाजार भी लगाए जाएं
दफ्तर 50 प्रतिशत मानव बल के साथ चलें। एसी, हीटर के उपयोग से बचें
अगले आदेश तक दफ्तर में कर्मियों की बायोमिट्रिक उपस्थिति पर लगे रोक
मॉल बंद रखें। यदि बंद न करें तो 25 फीसदी (दोनों डोज ले चुके) को ही प्रवेश
बाहर से आने वालों को राज्य में प्रवेश पर 72 घंटे पूर्व का नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को छूट
राज्य में आवाजाही के लिए दोनों डोज का वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट बतौर पास मान्य ।
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