प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की अदालत ने पूर्व में जारी किए गए जमानतीय वारंट के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण भारती की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही उनकी उपस्थिति के लिए 15 मार्च…
पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया।
प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की अदालत ने पूर्व में जारी किए गए जमानतीय वारंट के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण भारती की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही उनकी उपस्थिति के लिए 15 मार्च 2023 की अगली तिथि निश्चित की है। मामला शिकायती मुकदमे पर आधारित है। बता दें कि एक अधिवक्ता लिपिक कुणाल राम ने अदालत में एक शिकायती मुकदमा संख्या 7225 (सी) 2022 दाखिल किया था। इसमें जांच के बाद प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए अदालत ने विधायक भारती के खिलाफ सम्मन जारी किया था।
वहीं मुकदमे के आरोप के अनुसार, नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता ने भारती को एक लाख रुपये दिए थे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही रुपये वापस किए गए। वहीं, रुपये वापस करने के नाम पर दिया गया एक लाख रुपये का चेक भी बाउंस कर गया था।
हाल ही की टिप्पणियाँ