बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 21 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से लेटर जारी किया गया है. जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि बिहार में स्कूल और कॉलेज पूर्णत: बंद रहेंगे. कोचिंग को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है.
तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया गया है. बढ़ते कोरोना को लेकर गुरूवार को मुख्य सचिव ने सभी डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की. जिसमें जिलों से फीडबैक लिया गया. कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गयी. इस दौरान जो बातें सामने आयी उसके तहत यह निर्णय लिया गया.
नये आदेश के मुताबिक सभी विद्यालयों, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान एवं उससे संबंधित छात्रावास को तत्काल प्रभाव से बंद रहंगे। वहीं उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन शिक्षण संस्थान संचालित किये जा सकेंगे। केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। परंतु पुलिस एवं होमगार्ड के परीक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण संस्थान ( छात्रावास सहित )खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के संचालित किए जाने के संबंध में संबंधित विभागयाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।
आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेंगे. इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. इतना ही नहीं कई तरह का पाबंदियां लगायी गयी है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-
1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
3. क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।
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