पटना गाँधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आया फैसला, आरोपी फकरुद्दीन रिहा, अगली सुनवाई एक नवम्बर को।

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पटना (अ०स०): राजधानी पटना के ऐतिहासिक गाँधी मैदान में आज से ठीक आठ वर्ष पूर्व नरेन्द्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम धमाके किये गए थे। उक्त मामले में एन०आई०ए० ने कुल 10 आरोपीयों को गिरफ्तार किया था तब से  सभी अभियुक्तों को एनआईए पटना की विशेष कोर्ट ने केंद्रीय कारा बेउर पटना में न्यायिक हिरासत में बन्द है। बताते चलें कि आज ही के दिन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या दस और गाँधी मैदान पटना में आयोजित नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें छह लोगों की मौत हो गयी थी तक़रीबन अस्सी से अधिक लोग घायल हुए थे। एनआईए की विशेष न्यायालय पटना ने आज सभी अभियुक्तों पर फैसला आखिरकार सुनाया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि आज ही के दिन आठ वर्ष पूर्व बम धमाका किया गया था जिसमे आज फैसला भी आ गया। विशेष न्यायालय एनआईए पटना ने उक्त सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। जिसमे क्रमशः उमैर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तेखार आलम,हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी,मो.मोजिबुल्ला अंसारी, इम्तेयाज़ अंसारी शामिल है। बताते चलें कि बोध गया बम ब्लास्ट मामले में भी इम्तेयाज़, उमैर, अजहरुद्दीन, मोजिबुल्ला व हैदर अली आरोपी था। वहीं आरोपी फकरुद्दीन को पटना गाँधी मैदान ब्लास्ट मामले में रिहा कर दिया गया है। सजा की बिन्दु पर अगली सुनवाई केलिए कोर्ट ने एक नवम्बर की तारीख़ मुक्करर की है।

माननीय विशेष न्यायालय एनआईए पटना का फैसला आने के बाद बचाव पक्ष (सभी आरोपियों) के वकील सयैद इमरान गनी, अधिवक्ता वासिफ़ रहमान खान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मामले में एक अभियुक्त फकरुद्दीन को माननीय न्यायालय ने रिहा कर दिया है,  तीन अभियुक्तों को विभिन्न एक्ट व धाराओ में जो सज़ा सुनाई गई है और उक्त धाराओं में जो अधिकतम सज़ा है उस से अधिक सज़ा अभियुक्तों ने काट लिया है। अभियुक्तों को सजा के बिन्दु पर सुनवाई केलिए माननीय न्यायालय ने एक नवम्बर की तारीख़ मुक्करर की है। मौके पर बचाव पक्ष के युवा अधिवक्ता महेश रजक, अधिवक्ता नागमणि चौधरी, अधिवक्ता शादाब आलम, अधिवक्ता शमा अख्तर, अधिवक्ता बिपिन राज आदि मौजूद रहे।

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